MP Love Jihad : इंस्टाग्राम पर प्यार और फिर लव जिहाद, जानें क्या है मामला ?
MP Love Jihad: Love on Instagram and then Love Jihad
MP Love Jihad : मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बाद अब कटनी जिले में लव जिहाद का मामला समाने आया है। मिली जानाकरी के अनुसार एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। पहले उसने युवती के साथ दोस्ती की फिर अपने प्यार का इजहार किया। फिर शुरू हुआ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का सिलसिला। पीड़ित युवती जब उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगी तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। आइये जानते है क्या है पूरा मामला।
क्या है पूरा मामला ?
यह पूरा मामला रंगनाथ थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साबिर अंसारी नामक युवक ने पीड़ित युवती से इंस्टाग्राम में पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते ही अंसारी ने युवती के साथ शुरुआत एक अच्छे दोस्त के रूप में की। फिर उसे अपने विश्वास में लेते हुए उसने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। विश्वास पक्का होते ही उसे शादी का झांसा देने लगा। फिर युवती के ओर करीब पहुंचते हुए धीरे.धीरे संबंध बनाना शुरू कर दिया।
3 साल तक संबंध बनाता रहा
यह बात सामने निकल कर आ रही है कि आरोपी साबिर अंसारी अपने प्रेमजाल के झूठे रिश्ते में उलझाकर युवती से करीब 3 साल तक संबंध बनाता रहा। ऐसा लगता है कि युवती को धोखे का एहसास होने लगा था। इसलिए जब पीड़ित युवती ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने असली रंग दिखा दिया और उसे जान से मारने की धमकी देने लगा।
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जान से मारने की धमकी दी
पीड़ित युवती ने साबिर पर आरोप लगाया है कि उसने मुझे 2 बार बच्चा गिराने की गोली भी खिलाई है। पीड़िता का कहना है कि जब भी वह साबिर को शादी के लिए बोलती तो वो मुझे नमाज़ पढ़वाता और गौ मांस खाने को बोलता। युवती ने कहा कि इसी बीच मुझे पता चला कि वो कहीं और शादी कर रहा है। मैं उसके घर गई तब उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित युवती ने जैसे.तैसे हिम्मत करके पूरी बात अपने परिवार वालों को बताई। फिर उन्हीं के साथ युवती ने महिला थाने जाकर आरोपी शख्स के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी।
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आरोपी को जेल भेजा गया
जानकारी के मुताबिक महिला पुलिस ने युवती से मिली शिकायत पर तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी साबिर अंसारी की तलाश शुरू की। उसके खिलाफ पुलिस ने धारा 87, 64(1), 64(2)एम, 351(2) बी.एन.एस के तहत प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी को एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही रंगनाथ क्षेत्र के बवाली टोला में घूमते हुए पकड़ लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।